द पब्लिकेट, इंदौर। जामगेट पर पिछले साल आर्मी अफसर की महिला मित्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की जैसा सुनाई है। मामले में एक आरोपी नाबालिग है जिसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। ग्रामीण आईजी अनुराग, डीआईजी निमिष अग्रवाल के निर्देश पर एसपी हितिका वासल एएसपी रूपेश कुमार द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को सजा दिलवाई। 

मामला पिछले साल 11 सितंबर को बड़गोंदा इलाके के जामगेट पर हुआ था। पुलिस ने कौशल सिंह पाल की शिकायत पर आरोपी अनिल बारूड 27 निवासी मानपुर, पवन वसुनिया 23 निवासी मानपुर, रितेश भाभर 25 निवासी मानपुर, रोहित गिरवाल 22 निवासी मानपुर, सचिन मकवाना 23 निवासी मानपुर सहित एक नाबालिग पर 310(2), 126(2), 308(2), 70(1), 296, 115(2), 351(2) सहित आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें साक्ष्य के आधार पर चार आरोपियों को पुलिस ने दो दिन में गिरफ्तार किया था। 

दो आर्मी अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ जामगेट पर घूमने गए थे। देर रात मौके पर 6 बदमाश आए जिन्होंने आमी अफसरों को हथियारों से डराया और 10 लाख की डिमांड की। आरोपियों ने एक कपल को पैसे लेने भेजा और दूसरे युवक युवती को बंधक बना लिया। आरोपियों ने युवती की जबरदस्ती बंधक बनाया और पेड़ के पास ले जाकर गैंगरेप किया। 

पैसे लेने निकले कपल में पुलिस को सूचना देकर घटनास्थल पर पहुंचाया लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से आरोपियों की गिरफ्तारी कर फ़ास्ट ट्रैक में केस चलवाने का निर्णय लिया था। एक महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। करीब 6 महीने चली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार और अन्य पीड़ितों को 10-10 हजार देने का आदेश दिया है।

पूछताछ में आरोपी अनिल ने बताया था कि रितेश ने कट्टा दिखाकर डराया था। इसके बाद पुलिस ने रितेश, रोहित और सचिन को पकड़ा था। बड़गोंदा पुलिस ने आरोपियों के वारदात के समय पहले गए कपड़े, घटनास्थल पर मिले सिर के बाल, ब्लड आदि से सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजे थे। इसमें अनिल और रितेश की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 

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