द पब्लिकेट,नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कई बदलाव किए हैं। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था में यह 50,000 रुपये ही रहेगी। पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए, नई व्यवस्था में कटौती 15,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगी। सीतारमण जी ने कहा कि इस कदम से लगभग चार करोड़ वेतनभोगी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

नई कर दरें इस प्रकार हैं:

3,00,000 तक: शून्य
3,00,001 से 7,00,000: 5%
7,00,001 से 10,00,000: 10%
10,00,001 से 12,00,000: 15%
12,00,001 से 15,00,000: 20%
15,00,000 से ऊपर: 30%

वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था अपनाने वालों को 17,500 रुपये की बचत होगी। उन्होंने 1961 के आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की, जिससे इसे समझना आसान होगा और मुकदमेबाजी की संभावना कम होगीl सीतारमण जी ने व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाने का वादा किया। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का लाभ उठाया है।

इसके अलावा, उन्होंने 2024 के लिए विवाद से विश्वास योजना 3.0 की घोषणा की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नियोक्ताओं के योगदान की सीमा कर्मचारियों के मूल वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है। यह नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी क्षेत्र पर लागू होगी।

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