'एनपीएस वात्सल्य' स्कीम

द पब्लिकेट। बच्चों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना माता-पिता अभी से बना सकते है। इस सोच को ध्यान में रखकर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टिम (एनपीएस) वात्सल्य स्कीम लाई गई है। यह स्कीम मोदी 3.0 बजट बनने के समय घोषित की गई थी। जिसे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 18 सितंबर को शुरू किया । इस स्कीम से जुड़ी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

● कौन कर सकता है निवेश?

– इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक,अनिवासी भारतीय (NRI) ,भारतीय विदेशी नागरिकता (OCI)निवेश कर सकता है।

– निवेशक की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।

– यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं।
● निवेश विकल्प:
इस योजना में निवेश के दो मुख्य विकल्प हैं:

  1. ऑटो चॉइस: इसमें आपकी उम्र के आधार पर निवेश की जाती है। कम उम्र में ज्यादा इक्विटी में निवेश होता है और उम्र बढ़ने पर धीरे-धीरे इक्विटी की हिस्सेदारी घटती है।
  2. ऐक्टिव चॉइस: इसमें निवेशक अपने अनुसार निवेश के विभिन्न एसेट क्लास (इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड) का चुनाव कर सकते है।
    NPS वत्सल्य योजना में निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अपनी उम्र, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

– निवेशक साल में दो बार अपने निवेश विकल्प (एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस) और फंड मैनेजर्स को बदल सकते हैं। का चुनाव कर सकते हैं।
● न्यूनतम और अधिकतम योगदान:

– इस योजना में निवेश के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। हालांकि, अनुशंसित न्यूनतम योगदान राशि सालाना ₹1,000 है।

– निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार, मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक आधार पर योगदान कर सकते हैं।
● आवश्यक दस्तावेज: अल्पव्यस्क की के जन्मतिथि के प्रमाणपत्र, अभिभावक की केवाईसी के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे प्रमाणपत्र।
● टैक्स लाभ:

– NPS वत्सल्य योजना के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत निवेशकों को टैक्स लाभ मिलता है।

– धारा 80C के तहत, निवेशक ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

– इसके अलावा, धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती का लाभ भी ले सकते हैं।

– योजना से निकासी पर भी कुछ टैक्स लाभ मिलते हैं। 60% की एकमुश्त निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि बाकी 40% एन्युटी के रूप में टैक्सेबल होती है।
● प्रबंधन शुल्क:

– NPS वत्सल्य योजना में प्रबंधन शुल्क अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में काफी कम है, जिससे निवेशकों को अधिक रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलती है।

– वर्तमान में, प्रबंधन शुल्क सालाना 0.01% से 0.25% के बीच होता है।
● रिटर्न:

– NPS वत्सल्य योजना एक मार्केट-लिंक्ड पेंशन योजना है, इसलिए इसके रिटर्न निवेश किए गए एसेट क्लास (इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड) के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं।

– पिछले कुछ वर्षों में, NPS ने अन्य पारंपरिक पेंशन योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान किया है, जिसमें औसत रिटर्न 8% से 10% के बीच रहा है।

सुविधा और सरलता:
NPS वत्सल्य योजना में निवेश करना बहुत ही सरल है। निवेशक इसमें किसी भी बैंक,पोस्ट ऑफिस या ई-एनपीएस माध्यम के द्वारा निवेश कर सकते हैं।

– निवेशक अपने खाते की जानकारी और प्रदर्शन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

– इसके अतिरिक्त, निवेशक ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं और योजना में परिवर्तन भी कर सकते हैं।
● आंशिक निकासी नियम (Partial Withdrawal Rule):

– इस योजना के तहत निवेशक अपने निवेश का 25% हिस्सा आंशिक रूप से निकाल सकते हैं।

– यह निकासी कुछ खास परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे:

– बच्चों की उच्च शिक्षा

– बच्चों की शादी

– घर की खरीद या निर्माण

– किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए

– निवेशक NPS में कम से कम 3 साल तक निवेश करने के बाद ही आंशिक निकासी के पात्र होते हैं।

● निकासी (Exit):

– इस योजना में निवेशक 60 साल की उम्र में अपने निवेश का 60% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 40% का इस्तेमाल वार्षिकी (एन्युटी) खरीदने के लिए करना होता है।

– 60 साल से पहले योजना से बाहर निकलने पर, निवेशक को अपने निवेश का 80% वार्षिकी में लगाना होता है और बाकी 20% निकाल सकते हैं।

– यदि निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामित व्यक्ति पूरी राशि प्राप्त कर सकता है।

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