द पब्लिकेट, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सीसोदिया को शराब नीति मामले मे जमानत मिलीआम आदमी पार्टी के नेता मनीष सीसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद 9 अगस्त को जमानत दे दी है। सीसोदिया को शराब नीति घोटाले और ईडी दोनों मामलों से जमानत मिल गई है। सीसोदिया को 26 फ़रवरी 2023 को भ्रष्टाचार मामले मे सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को मनी लाँन्ड्रिंग मामले मे ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ के बीच खुशी का माहोल है। जमानत की खबर मिलते ही सीसोदिया के परिवारवालों ने मिठाईया बांटी और एक दूसरे को भी मिठाई खिलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा की केस खत्म होने की भविष्य मे दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। कोर्ट मे अब तक 450 से अधिक गवाहों और लाखों पेज कए हजारों दस्तावेज़ पेश किए जा चुके हैं, जिन्हे अभी देखना हैं। ऐसे मे सीसोदिया को कस्टडी मे रख कर उन्हे मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते, यह उनके स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की शर्ते

एडिशनल सोलिसिटर ने सुप्रीम कोर्ट मे सीबीआई और ईडी का पक्ष रखते हुए अपील किया की अरविन्द केजरिवाल मामले की तरह ही सीसोदिया पर भी सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई जाने की मांग रखी। कोर्ट ने एएसजी की अपील को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा की उनपर शर्ते लगाई जा सकती है ताकि वह गवाहों को प्रभावित या डरा न सके।

1. मनीष सीसोदिया को जमानत के लिए अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा।

2. 10-10 लाख कए बेल बॉन्ड ईडी और सीबीआई मामले मे भरना होगा।

3. नजदीकी पुलिस स्टेशन पर हर सोमवार और गुरुवार को पेश या हाजिरी लगानी होगी।

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