इंदौर। चरस और गांजा पीने में इस्तेमाल होने वाले रोलिंग पेपर और गोगो की खुलेआम बिक्रि पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। चाय और पान की दुकान व गुमटी वालों को भी बता दिया है की अगर दुकान में रोलिंग पेपर और गोगो की बिक्री हुई तो सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस कमिश्नर को गोपनीय सूचना मिल रही थी कि शहर में पान की गुमटियों सहित अन्य दुकानों पर नशा करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रोलिंग पेपर और गोगो की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अधिकतर युवा इसका सेवन कर रहा है। इसपर पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने सोमवार को आदेश जारी किए है। धारा 144 के तहत साफ कह दिया है की रोलिंग पेपर और गोगो बेचना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति इसे बेचेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आज से पुलिस द्वारा चाय, पान व अन्य दुकानों में छापेमार कार्रवाई की तैयारी में है।