द पब्लिकेट, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को तुरंत अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में केस दर्ज किया है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भूयान की बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था और जमानत से इनकार कर दिया गया था।

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से बेंच ने कहा, “हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।” अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली जमानत का हवाला दिया है। सिसोदिया को दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। केजरीवाल का तर्क है कि सिसोदिया को जमानत देने के आधार उन पर भी लागू होने चाहिए।

यह मामला दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर जांच शुरू की थी। केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं। सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में थे और 9 अगस्त को रिहा हुए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अप्रैल में छह महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।

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