द पब्लिकेट, इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामला में अगले दिन ही आरोपियों को जमानत मिल गई। पुलिस थाना परदेशीपुरा में दिनांक 7 दिसंबर को अपराध क्रमांक 617/2025 के तहत धारा 85, 296, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज किया गया।
प्रकरण में फरियादिया उर्वशी पति उत्कर्ष परेता 24 निवासी समाजवादी इंद्रा नगर ने पति उत्कर्ष परेता पर आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ शराब के नशे में गाली-गलौच और मारपीट करता था। वहीं सास किरण परेता पति सुनील परेता और ननंद पूर्वी गढ़वाल पति अंकित गढ़वाल द्वारा दहेज के रूप में 10 लाख रुपये की मांग कर उसे प्रताड़ित किया जाता था।
पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के अगले दिन 8 दिसंबर 2025 को तीनों आरोपी थाना परदेशीपुरा में अधिवक्ता यश एस उपाध्याय के साथ उपस्थित हुए और धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों के अनुसार जमानत प्राप्त की। आरोपियों ने अपने अधिवक्ता यश उपाध्याय के माध्यम से पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्णतः झूठे हैं, जिसके आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिया गया।

