अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का कोई मामला नहीं है

द पब्लिकेट, नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उद्योगपति मनोज कुमार जायसवाल को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया है। यह जयसवाल के लिए चौथा और सीबीआई मामले में पहला आरोप मुक्त किया गया है। जयसवाल को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में विशेष अदालत द्वारा आरोप मुक्त किया जा चुका है।
सीबीआई ने जायसवाल की कंपनी कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज के खिलाफ झारखंड में चितरपुर कोल ब्लॉक को कथित तौर पर जाली दस्तावेजों और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में आवंटित करवाने के लिए मामला दर्ज किया था। जायसवाल के वकील विजय अग्रवाल ने दलील दी कि उद्योगपति के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार उनकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है।
जयसवाल को आरोप मुक्त करते हुए ट्रायल कोर्ट ने माना कि किसी भी सरकारी अधिकारी को इस तरह दी गई सूचना के आधार पर धोखा देने या प्रलोभन देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में प्रलोभन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता है।

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