द पब्लिकेट, दिल्ली। कावड़ यात्रा के रूट पर होटलों और दुकानों पर नेमप्लेट लगाकर अपनी पहचान बताने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फ़ैसला दिया ताकि कांवड़ियों के बीच कोई कन्फ़्युशन न हो ओर कावड़ यात्रा मे कोई कानूनी बाधा न आए।

सोमवार 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मे इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमे कोर्ट ने कहा की दुकानदारों और होटल मालिकों को अपनी पहचान बाटनी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हे यह बताना होगा की खाना शाकाहारी है, या मांसाहारी है। कोर्ट द्वारा उत्तरप्रदेश के साथ मध्यप्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है।

अखिलेश यादव ने किया विरोध

अखिलेश यादव (सपा नेता) ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध करते हुए अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया-“एक नयी ‘नाम पट्टिका’ पर लिखा जाए : सौहार्दमेव जयते!उनका कहना है की इस तरह के आदेशों और फैसलों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग भी की है की वो सरकार से ये सुनिश्चित करवाये की भविष्य मे ऐसा कोई भी आदेश नहीं देंगे जिससे लोगों के बीच विभाजन का काम हो।

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