द पब्लिकेट, इंदौर। मानव जीवन और पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहरभर में विशेष अभियान चलाकर न केवल चाइनीज मांझा बेचने वालों, बल्कि इसका उपयोग कर पतंग उड़ाने वालों पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना द्वारिकापुरी, चंदन नगर और अन्नपूर्णा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया है।

द्वारिकापुरी थाना कार्रवाई:
रविवार को मुखबिर की सूचना पर द्वारिकापुरी स्थित किराना दुकान से चाइनीज मांझा बेच रहे आरोपी वृंदावन चौरसिया (43) को पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 223(a), 125 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर मांझा जब्त किया गया।

चंदन नगर थाना कार्रवाई:
मुखबिर सूचना पर पुलिस ने अय्यूब मंसूरी, निवासी नंदन नगर, को मदीना मस्जिद के पास से पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 07 नग चाइनीज मांझे की गिरनी बरामद हुई। आरोपी पर धारा 223(a), 125 बीएनएस में कार्रवाई कर उसकी दुकान सील की गई।

पतंग उड़ाने वाले पर भी शिकंजा:
थाना अन्नपूर्णा पुलिस ने अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे मैदान में प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाते हुए आशीष मोयल (19) को पकड़ा। उसके विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

पुलिस द्वारा आरोपियों से मांझे की खरीद-फरोख्त के स्रोतों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है और आगे की विवेचना जारी है।

पुलिस की सख्त चेतावनी

इंदौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज/प्रतिबंधित मांझे का विक्रय, भंडारण और उपयोग गंभीर अपराध है। इससे किसी को चोट या मृत्यु होने पर यह गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आ सकता है। यह मांझा प्लास्टिक व धात्विक कणों से बना होता है, जो बेहद घातक है। अवैध भंडारण करने वालों की दुकानें व गोदाम सील किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जिलाबदर की कार्रवाई भी की जाएगी।

जनहित में अपील

इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पतंगबाजी के लिए केवल पारंपरिक सूती धागे का ही उपयोग करें और जानलेवा चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं।

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