द पब्लिकेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को स्पेशल पब्लिक सेफ़्टी ऐक्ट, 2024 का ड्राफ्ट पेश किया। इस ऐक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों मे सक्रिय “शहरी नक्सलवाद” पर कार्रवाही के लिए राज्य को अधिक शक्तीय प्रदान करना है।
इस ऐक्ट मे राज्य को किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई “गैरकानूनी गतिविदी” को अपराध घोषित करने का अधिकार दिया गया है। गैरकानूनी घोषित करने के बाद व्यक्ति या संगठन पर सजा का प्रावधान भी होगा। इस ऐक्ट मे 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और 2 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं।
छतीसगढ़ और तेलंगाना के पब्लिक सिक्युरिटी ऐक्ट का अध्ययन करने के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया
अधिकारियों का कहना है की छतीसगढ़ ओर तेलंगाना जैसे राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने और पूरी खोजबीन करने के बाद ही स्पेशल पब्लिक सैफ्टी ऐक्ट, 2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया हैं।छतीसगढ़ के स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी ऐक्ट, 2005 की तरह इस ड्राफ्ट मे प्रावधान दिया गया है की पुलिस संदिग्ध व्यक्ति के सामान और जगह की खोजबीन करने के साथ ही उनकी संपत्ति, डाक्यमेन्ट और पैसे जब्त कर सकती हैं।
गैर सांविधानिक है यह कानून
सुप्रीम कोर्ट के वकील कॉलिन गोंज़ाल्विस का कहना है की सरकार का विरोध करने वालों की आवाज बंद करने के लिए ये ऐक्ट लाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा की सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल मे डाल दिया जाएगा। उन्होंने इस कानून को 100 प्रतिशत गैर सांविधानिक बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात भी कही हैं।