सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 की काउंसलिंग को टाला, याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोप में दर्ज की याचिकाएं

द पब्लिकेट, नई दिल्ली। शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET-UG परीक्षा को टाल दिया। इसके परिणामस्वरूप, NEET UG ऑल-इंडिया कोटा (AIQ) सीट काउंसलिंग जो 6 जुलाई से शुरू होनी थी, अब स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया, जिसने शुक्रवार को NEET-UG 2024 की काउंसलिंग को टालने से मना किया। कोर्ट ने NTA, केंद्र और अन्य को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, और मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए रखी है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि इन याचिकाओं में पेपर लीक हुआ है, कुछ लोगों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को पुनः अनुसूचित करने की मांग की है। दूसरी ओर, दूसरों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की प्रक्रियाओं की जांच के लिए जांच की मांग की है। उनके वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को दो दिन के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय 8 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया:

NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वालों को प्रवेश दिलाने में मदद करता है। सबसे पहले, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और काउंसलिंग शुल्क भरना होता है। फिर, वे अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की सूची भरकर इसे लॉक करते हैं। अगले चरण में, वे ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करते हैं। अंत में, छात्रों को अपने आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होता है।

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