द पब्लिकेट,इंदौर। इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी के रहवासियों द्वारा लगाई गई याचिका को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों इंदौर शहर के नगर निगम और प्रशासन द्वारा आवैध निर्माणों पर कारवाही करते हुए न्याय नगर की कृषणबाग़ कालोनी पर बुलडोजर चलाया गया था।

कॉलोनी के रहवासियों ने हाई कोर्ट मे प्रशासन की कारवाही को गलत बताते हुए उनके खिलाफ अपने घर, मकान बचाने के लिए याचिका दर्ज कराई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 24 जुलाई को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रशासन की कारवाही पर रोक लगा दी थी और 16 रहवासियों को कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था।

हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए श्रीराम बिल्डर ने कोर्ट मे अपील दर्ज कराई थी जिसकी सुनवाई सोमवार को कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा की गई जिसमे रहवासियों को कोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया।

रहवासियों के पास नहीं है रजिस्ट्री

रहवासियों द्वारा कोर्ट मे मकानों की रजिस्ट्री और नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किया गया नक्शा नहीं पेश किया गया। कोर्ट का कहना है की कई रहवासियों के पास मकान की रजिस्ट्री भी नहीं है सिर्फ कान्ट्रैक्ट पेपर है और जिनके पास रजिस्ट्री है वो किसी अन्य बिल्डर द्वारा प्रदान की गई है।

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