द पब्लिकेट, इंदौर। शहर में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे द क्रश कॉफी के पांच आउटलेट को कल सील कर दिया है। कंपनी के प्रमुख योगेश सोनी के निवेदन पर देखी की रोहिणी कोर्ट ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।

दिल्ली रोहिणी कोर्ट द्वारा लोकल कमिश्नर्स नियुक्त कर द क्रश कॉफी ट्रेडमार्क एंव कॉपीराइट का उलंघन कर आउटलेट संचालित करने वालों को पकड़ा है। इसके संचालक रविराज सोलंकी ने फर्जी तरीके से इंदौर में फ्रैचाइजी दी थी। 

द कॉन्सेप्ट कॉफी के मालिक योगेश सोनी ने अपने यूनिक कलर कॉम्बिनेशन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने के लिए वकील अंकुर तिवारी और विश्वजीत अहीरवार के माध्यम से सूट दायर किया था। इसपर कोर्ट ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किए थे। जिन्होंने कल स्कीम नंबर 78, झलारिया, गीता भवन, भंवरकुआ और एलआईजी चौराहे स्थित आउटलेट सील करवाए है। सभी प्रोडक्ट्स, ग्लासेस बोर्ड, बिल्स और अन्य सामग्री सीज कर मालिक रविराज सोलंकी को ही सौपी और हिदायत दी कि कोर्ट के स्टे तक आउटलेट शुरू न करें। 

अहमदाबाद के द क्रश कॉफी ने ट्रेडमार्क कॉपी कर यूनिक स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन को इंदौर के पुष्पेंद्र सोलंकी और रविराज सोलंकी को गलत तरीके से फ्रैचाइजी दी थी, जबकि उनके अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर आउटलेट का नाम द क्रश कॉफी एव लोगों थीम, कलर कांबिनेशन बिल्कुल अलग है। 

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