इंदौर में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच से पहले हाईकोर्ट ने एमपीसीए (MPCA) को झटका दिया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच नेआज 24 जनवरी को होल्कर स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री का रिकॉर्ड पेशकरने को कहा है. मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश सिंह यादव ने हाईकोर्ट में एमपीसीए के खिलाफ जनहित याचिका लगाकरटिकट कालाबाजारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी
टिकट की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट सख्त
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव का कहना है कि एक व्यक्तिचार से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बुक नहीं कर सकता. मात्र तीन मिनट में लगभग पांच हजार बैंक एकाउंट से ट्रांजैक्शन होना संभव नहींहै. ऐसे में साबित होता है कि एमपीसीए ने कालाबाजारी करने वालों को एकमुश्त ऑनलाइन टिकट बेचकर पैसा कमया है. एमपीसीएके वकील अजय बागड़िया ने जनहित याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया. हाइकोर्ट ने एमपीसीए की दलील को दरकिनार करते हुएसवाल उठाया कि तीन मिनट में सारे टिकट कैसे बिक गए. 17 जनवरी तक एमपीसीए ऑनलाइन टिकट बिक्री का रिकॉर्ड पेश करे.
MPCA से टिकट बिक्री का मांगा रिकॉर्ड
मामले की अगली सुनवाई एक बार फिर 18 जनवरी को की जाएगी. एमपीसीए के खिलाफ हाइकोर्ट का सख्त रुख देखकर लगता हैकि अब इंदौर के खेल प्रेमियों को ब्लैक में टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा. हाईकोर्ट में ऑनलाइन टिकट बिक्री की जानकारी सामने आते हीएमपीसीए की चोरी पकड़ी जाएगी. गौरतलब है कि एमपीसीए का हाईकोर्ट में पक्ष रखने वाले एडवोकेट अजय बागड़िया को कमलनाथने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त किया था. लेकिन हाइकोर्ट में एमपीसीए का पक्ष रखने के साथ ही एडवोकेटअजय बागड़िया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य खेमें में खड़े नजर आए.